अरुणाचल टाइम्स की एक खबर के अनुसार, सहकारी समिति के रजिस्ट्रार ताई केय ने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (एपीसीसीएफ) सरकार द्वारा संचालित फर्म नहीं बल्कि एक शीर्ष स्तर की सहकारी समिति है जो अरुणाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1978 के तहत पंजीकृत है।
रजिस्ट्रार ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में उपरोक्त अधिनियम के तहत 1000 से अधिक सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि सभी सहकारी समितियां स्वायत्त निकाय हैं, जिन्हें निर्वाचित निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
सरकार इन सहकारी समितियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नहीं है, ‘केय’ ने एक बयान में बताया।