“संगई एक्सप्रेस” की खबर के मुताबिक, जिन लोगों ने सहकारी वित्तीय संस्थानों से नियमित रूप से कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठाया है, वे आरबीआई द्वारा घोषित कोविड-19 विनियामक पैकेज से लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।
सूत्रों का कहना है कि ये लोग सरकार द्वारा कोरोना वायरस के विरुद्ध उठाए गए उपायों से बुरी तरह प्रभावित हैं।
कोविड-19 विनियामक पैकेज के बारे में एक परिपत्र इस वर्ष की शुरुआत में शीर्ष बैंक द्वारा जारी किया गया था।