“कश्मीर रीडर” की एक खबर के अनुसार, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में अध्यक्ष द्वारा रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग लिमिटेड (जेकेएससीबीएल) के पक्ष में स्वीकृत 250 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच पूरा करने को कहा है।
इस बीच अदालत ने जेकेएससीबीएल के चेयरमैन हिलाल अहमद मीर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एसीबी को एक महीने की अवधि के भीतर पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया।
अदालत के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को इस स्तर पर जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि घोटाले की जांच अभी भी चल रही है। जेकेएससीबीएल को श्रीनगर के शिवपोरा में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के लिए ऋण दिया गया था।