भारतीय रिज़र्व बैंक ने केरल के पेरीनथालमन्ना स्थित अरबन-कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक की 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गई थी। उससे पता चला कि बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं किया। जुर्माना 11 दिसंबर को जारी आदेश के जरिये लगाया गया।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा इसके ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उंगली उठाने के इरादे से नहीं है, आरबीआई ने स्पष्ट किया है।
आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण से पता चला है कि बैंक ने उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह पूछा गया था कि आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
बैंक के लिखित उत्तर पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप पुष्ट होता है और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाने का आधार बनता है।