फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा चुनाव स्थगित करने और जिला सहकारी बैंकों और चीनी कारखानों सहित सभी सहकारी समितियों की वर्तमान प्रबंध समितियों को नए चुनावों तक कार्य करने की अनुमति देने के संबंध में दायर याचिका को खारिज किया है।
यह याचिका बालगावे विभेद करियारी सहकारी (विकास) सेवा सोसायटी, सांगली के सदस्य अरुण कुलकर्णी ने दायर की थी।
याचिका में तर्क दिया गया कि सरकार के अध्यादेश ने मौजूदा समितियों को केवल छह महीने तक काम करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि कुलकर्णी के पास मामले में कोई लोकस स्टैंडी नहीं थी।