आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के एक मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्टोन और खनिक सहकारी समितियों को खनन कार्य करने की अनुमति देगी।
मंत्री ने कहा कि इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। समितियों ने 90 के दशक के मध्य में लाइसेंस की मांग की थी लेकिन उस समय यह समितियां खनन कार्यों करने में आर्थिक रूप से काफी कमजोर थीं।
मंत्री के अनुसार, सरकार कर्नाटक लघु खनिज रियायत नियम, 1994 के नियम 56 के प्रावधानों के तहत समिति को नीलामी के बिना खनन अनुबंध दिया जा रहा है।