महाराष्ट्र के अमरावती स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर जारी दिशा-निर्देशों को आरबीआई ने 18 अप्रैल, 2021 से लेकर 17 मई 2021 तक एक महीने की अवधि के लिए बढ़ाया है।
बैंक 17 जनवरी 2019 से दिशा-निर्देश के तहत रखा गया है। इन निर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया गया है, जिसकी वैधता 17 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गई थी।
आरबीआई ने सार्वजनिक हित में इच्छुक सदस्यों के लिए निर्देश की एक प्रति बैंक परिसर में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर दिशा-निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने साफ किया है कि दिशा-निर्देश बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के उद्देश्य से जारी नहीं किये गये हैं। बैंक की वित्तीय स्थिति में जब-तक सुधार नहीं होता तब-तक बैंक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय जारी रखेगा।