भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने हेतु महाराष्ट्र के शंकर नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
यूसीबी को आरबीआई के एक्सपोजर नॉर्म्स, वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। यह जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को देखते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता की घोषणा करने के इरादे से नहीं है, आरबीआई ने स्पष्ट किया।