भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर “निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लाइसेंसिंग” के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किया. रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक घरानों, अन्य संस्थानों और बड़े पैमाने पर जनता से मसौदा दिशा निर्देशों पर विचार/टिप्पणी की मांग की है.
मसौदा दिशा निर्देशों पर सुझाव और टिप्पणी 31 अक्टूबर, 2011 तक मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 13वां तल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को भेजा जा सकता है या ईमेल किया जा सकता है.