मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से अमूल डेयरी के साथ किए गए एमओयू पर आगे नहीं बढ़ने और इस प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च नहीं करने का आदेश दिया है। इस प्रगति को एपी सरकार के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है।
सांसद के. रघु रामकृष्ण राजू की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामले पर अगली सुनवाई 14 जून को होगी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि एपी डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (एपीडीडीसीएफ) को गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ को सौंपना अवैध था।
स्मरणीय है कि एपी मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में जगनन्ना पलावेल्लुवा-एपी अमूल परियोजना का शुभारंभ किया था।