भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
यूसीबी को ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों के साथ जमा की नियुक्ति’ और ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014’ को आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए दोषी ठहराया गया था।
आरबीआई द्वारा जारी पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई ने निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवायी अधिनियम नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता की घोषणा करने के इरादे से नहीं है।