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आरबीआई ने पीएमसी पर जारी दिशा-निर्देशों को बढ़ाया

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देश को आरबीआई ने 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

पीएमसी बैंक द्वारा इसके पुनर्निर्माण के लिए जारी 3 नवंबर 2020 की रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के जवाब में, कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सीएफएसएल) के प्रस्ताव के साथ-साथ रेसिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को प्रथम दृष्टया व्यवहार्य पाया गया है।

तदनुसार, ईओआई के जवाब में 1 फरवरी 2021 के उनके प्रस्ताव के विशिष्ट अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने सीएफएसएल को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के ‘मांग पर (ऑन टैप)’ लाइसेंसिंग के लिए सामान्य दिशानिर्देशों के तहत एक लघु वित्त बैंक (एसएफबी) स्थापित करने के लिए 18 जून 2021 को “सैद्धांतिक” अनुमोदन प्रदान किया है, जो 120 दिनों के लिए वैध है।

संदर्भधीन निदेशों के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

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