कोर्ट ने पंजाब के देहलों में स्थित बुटाहारी सहकारी कृषि बहुउद्देशीय सोसायटी के पूर्व सचिव जगदेव सिंह को 12.57 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराया है, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक।
आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 12.57 करोड़ रुपये की खाद का रिकार्ड नहीं बनाया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी फरार है।