असम के सहकारिता मंत्री अतुल बोरा ने हाल ही में राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में असम सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया।
बिल मूल अधिनियम में उस प्रावधान को हटाने के लिए है, जो अधिनियम के तहत किसी भी सोसायटी के पंजीकरण की अनुमति देता है, जहां समान उद्देश्यों के साथ सहकारी समितियां मौजूद हैं, हालांकि, ऐसी सोसायटी को विशेष अनुमति के साथ पंजीकृत किया जा सकता है।
संशोधन का उद्देश्य सहकारी समितियों के बीच प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिकता लाना और एकाधिकार को समाप्त करना है।