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थोडुपुझा अर्बन को-ऑप बैंक मुश्किल में

भारतीय रिज़र्व बैंक ने केरल स्थित थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को कतिपय निदेश जारी किए हैं।

23 अगस्त 2022 के निदेश के मुताबिक, थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक आरबीआई के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना किसी ऋण और अग्रिम की स्वीकृति या नवीनीकरण और कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा।

बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से किसी भी राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, परंतु आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों में उल्लेखित शर्तों के अधीन जमा के सापेक्ष ऋण को सेट ऑफ करने की अनुमति है, आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।

आरबीआई द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

ये निदेश 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और ये समीक्षाधीन होंगे।

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