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आरबीआई ने तीन सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

आरबीआई ने सोमवार को तीन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक, विदिशा नागरिक सहकारी बैंक और रवि कमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का नाम शामिल है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंडों और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

वहीं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, विदिशा (म.प्र.) पर, आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 25,000 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसी तरह, रवि कमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागपुर (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमा पर ब्याज दर) निदेश, 2016 संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

 

 

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