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राजस्थान: कोर्ट ने को-ऑप समामेलन पर जनहित याचिका की खारिज

राजस्थान उच्च न्यायालय ने ग्रामीण सेवा सहकारी समिति के साथ किसान सेवा समिति के समामेलन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के संदर्भ में दायर जनहित याचिका को विचार करने योग्य नहीं पाया, इंडिया लीगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस याचिका को जनहित के बजाय अपनी व्यक्तिगत क्षमता में तरजीह दी है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता से जुड़े इस तरह के निजी मामले को जनहित याचिका के माध्यम से उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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