केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि रेपको बैंक को बैंकिंग लाइसेंस स्वीकृत करने के मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया था। तथापि, इसे उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।
“रेपको बैंक को दिनांक 19.01.1972 की राजपत्र अधिसूचना का.आ. 626 के माध्यम से केंद्र सरकार की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ‘बैंक’ शब्द का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी”, उनका जवाब पढ़ता है।
उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, 15.4.2021 के आदेश के तहत सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार ने बैंक को ‘बैंक’ शब्द का प्रयोग न करने का निर्देश दिया था। फिलहाल, यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।”