डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) ने सर्व समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत 35 सहकारी बैंकों के 3,06,146 पात्र जमाकर्ताओं के जमा बीमा दावों का निपटान किया है, जिसकी कुल राशि 4,055.10 करोड़ रुपये है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा।
कराड ने सूचित किया, “डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के तहत बैंकों के जमाकर्ताओं को जमा बीमा राशि का भुगतान किये जाने के बाद 01.09.2021 से 30.11.2022 तक 12 बैंकों का परिसमापन हो चुका है।”
“इसके अलावा, डीआईसीजीसी ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) को 3,791.6 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की, ताकि डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 (2) के अनुसार विलय होने पर पूर्ववर्ती पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (पीएमसीबीएल) के जमाकर्ताओं को जमा बीमा भुगतान किया जा सके”, उन्होेने कहा।