भारतीय रिज़र्व बैंक ने नूतन नागरिक सहकारी बैंक पर आरबीआई द्वारा जारी ‘सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दर’ और ‘शहरी सहकारी बैंकों द्वारा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी करने के लिए दिशानिर्देश’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 26 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।