भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह पांच शहरी सहकारी बैंकों पर नए दिशा-निर्देश जारी किये और दो यूसीबी पर पहले से जारी दिशा-निर्देश की अवधि में विस्तार किया।
इन बैंकों में मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दुर, थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक और एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का नाम शामिल हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा पर पहले से जारी दिशा-निर्देश को 25 फरवरी, 2023 से लेकर 24 मई, 2023 तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
आरबीआई ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट और उसके परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा आदि।
इसी तरह शीर्ष बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट और उसके परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम की स्वीकृति या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा आदि।
इसके अलावा, आरबीआई ने थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नंबर 394, केरल पर जारी दिशा-निर्देश को 24 फरवरी 2023 से लेकर 23 मई 2023 तक तीन महीने की अवधि के बढ़ा दिया है।
आरबीआई ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट और उसके परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा आदि।
एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, “उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरावकोंडा, (अनंतपुर जिला) को कतिपय निदेश जारी किए गये हैं, जिसके द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जनता के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट और उसके परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है आदि।
सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन 5,000 (पांच हजार रुपये मात्र) तक की राशि के आहरण की अनुमति दी जा सकती है।
एचसीबीएल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ (उ.प्र) को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं, जिसके द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट और उसके परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम की संस्वीकृति या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा आदि।