भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजकोट कमर्शियल को-ओपरेटिव बैंक पर आरबीआई द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड’, ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा जमाराशियों को अन्य बैंकों में रखना’ और ‘बैंकों द्वारा निवेश के वर्गीकरण और मूल्यन के लिए दिशानिर्देश’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।