मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य की सहकारी समितियों में प्रशासक के रूप में भाजपा नेताओं की नियुक्ति करने जा रही थी परंतु ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
पाठकों को याद होगा कि सहकारी समितियों में चुनाव कराने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी।
जनहित याचिका में बताया गया कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 से सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं। हाई कोर्ट को बताया गया कि मध्य प्रदेश में कुल 4524 समितियां हैं इनमें से 4400 समितियों में चुनाव नहीं कराए गए बल्कि प्रशासक नियुक्त किए गए हैं।
इस पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सहकारी समितियों में प्रशासक की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। अगले सप्ताह याचिका पर सुनवाई शुरू होगी।