आरबीआई ने राजस्थान के सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर जारी दिशा-निर्देशों को 10 जून 2023 से लेकर 09 सितंबर 2023 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।
आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। वैधता अवधि बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 7 जून 2023 के उपरोक्त निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता अवधि बढ़ाने और / या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।