मद्रास उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब में तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया कि सहकारी समितियों का चुनाव नियमों का पालन करते हुए कराया जाएगा, डीटी नेक्स्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार।
एक याचिकाकर्ता सी दास ने राज्य को यह आदेश देने के लिए अदालत का रुख किया था कि वह सहकारी समितियों की सदस्य सूची को अद्यतन किए बिना सहकारी संस्थाओं का चुनाव न कराए।
हालाँकि, एक जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के थमराईपक्कम में स्थित एक प्राथमिक कृषि सहकारी क्रेडिट सोसायटी (पैक्स) का चुनाव सदस्य सूची को अपडेट किए बिना ही कराया जा रहा है।