राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) को निर्देश दिया है कि वह संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को उसकी पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार न करे, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार।
न्यायालय ने एसओजी को कोर्ट की मंजूरी के बिना मंत्री के खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल करने पर भी रोक लगा दी है।
कोर्ट ने यह फैसला शेखावत की ओर से दायर दूसरी याचिका की सुनवाई करने हुए सुनाया।