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आरबीआई ने पांच सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया और चार सहकारी बैंकों पर जारी दिशा- निर्देशों की अवधि में विस्तार किया।

आरबीआई ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया, उनमें मंडल नागरिक सहकारी बैंक, पाटण नागरिक सहकारी बैंक, ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, बालासोर भद्रक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक और पाटलिपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मंडल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मंडल, जिला अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक – स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

‘पाटण नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटण, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक – स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिसमें उनके हित हों’ और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियाँ रखना’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसके अलावा, ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ध्रांगध्रा, जिला सुरेंद्रनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियाँ रखना’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसी प्रकार, “बालासोर भद्रक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बालासोर, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 50,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए – परिचालन दिशानिर्देश’ और ‘भारतीय रिज़र्व बैंक – (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी, श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई (गुजरात) और बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देश की वैधता तीन महीने के लिए बढ़ा दी।

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