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चार यूसीबी पर लगा जुर्माना; शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑप बैंक पर निर्देश जारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को चार अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया और शिरपुर मर्चेंट्स सहकारी बैंक पर निर्देश जारी किये।

आरबीआई ने परवाणू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रोहतक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, राज लक्ष्मी महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और नगर सहकारी बैंक, इटावा पर जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने परवाणू शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, परवाणू (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है।

रोहतक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रोहतक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 (1) और धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसके अलावा, आरबीआई ने राज लक्ष्मी महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत आरबीआई द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा (बैंक) पर ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’ पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 4 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

आरबीआई द्वारा शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर निर्देश जारी करने को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।

ये निर्देश 08 अप्रैल, 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन होंगे।

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