भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर जारी दिशा-निर्देश को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, “भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश को दिनांक 24 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से दिनांक 24 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा।”
“संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी”, विज्ञप्ति के अनुसार।