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शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक को कोई राहत नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक पर जारी निदेश को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आरबीआई ने कहा, “भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।”

“तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की परिचालन अवधि को 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति से 24 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा”, विज्ञप्ति के अनुसार।

संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।

 

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