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पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल सहकारी बैंक को राहत नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल सहकारी बैंक पर जारी दिशा-निदेश को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए, आरबीआई ने कहा, “तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त निदेश को 17 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति से 17 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।”

“संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे”, उन्होंने कहा।

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