भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री कालहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धरनगांव और भिंड जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर जुर्माना लगाया।
आरबीआई ने श्री कालहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 31 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए 50,000 का मौद्रिक दंड लगाया है।
दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धरनगांव, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए 50,000 का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, भिंड, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 2.75 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।