मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित) की धारा 120 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीआरसीएस) ने सभी मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को निर्देश जारी किया है।
निर्देश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिटर्न को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छह महीने के भीतर सीआरसीएस के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
सीआरसीएस ने इस बात पर जोर दिया कि कई सोसाइटियां अब तक यह कानूनी दायित्व पूरा करने में असफल रही हैं। अधिनियम की धारा 104(1) और (3) के तहत रिटर्न दाखिल न करने पर 5,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, लगातार उल्लंघन की स्थिति में प्रति दिन 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इसके अलावा, अधिनियम की धारा 43(2)(e) के तहत यह प्रावधान है कि रिटर्न दाखिल न करने वाली सोसाइटियों के बोर्ड सदस्य पांच वर्षों के लिए अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं।
नोटिस में कहा गया है, “जुर्माने और अयोग्यता से बचने के लिए सभी एमएससीएस से अनुरोध है कि वे अपनी वार्षिक रिटर्न तुरंत सीआरसीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.crcs.gov.in पर अपलोड करें।”