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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की जांच की है, जिनमें दो राजस्थान, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र में स्थित है। यह जानकारी केंद्रीय पंजीयक सहकारी समितियां (सीआरसीएस) के रिकॉर्ड के आधार पर दी गई।
शाह ने स्पष्ट किया कि एक राज्य के भीतर संचालित सहकारी समितियां संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जबकि बहु-राज्यीय सहकारी समितियों को केंद्रीय सरकार द्वारा बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के तहत विनियमित किया जाता है।
ये समितियां स्वायत्त सहकारी संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं और अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती हैं, जिनका संचालन उनके स्वीकृत उपनियमों के अनुसार किया जाता है।
इसके अलावा, बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों सहित सभी सहकारी बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। आरबीआई इन बैंकों में अनियमितताओं की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करता है और बैंकिंग नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।