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सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट और एलपीजी वितरकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। इसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नए दिशा-निर्देशों के तहत, पैक्स को संयुक्त श्रेणी 2 में पेट्रोल/डीजल डीलरशिप और संयुक्त श्रेणी में एलपीजी वितरण के लिए शामिल किया गया है। पैक्स तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी विज्ञापनों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, पैक्स को अपने थोक उपभोक्ता पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का एक बार का विकल्प भी दिया गया है।
तेल कंपनियों के अनुसार, 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 286 पैक्स ने खुदरा आउटलेट के लिए आवेदन किया, जिनमें से 26 का चयन हुआ है। थोक पंपों के रूपांतरण में 5 राज्यों के 116 पैक्स ने सहमति दी, जिनमें से 56 चालू हो चुके हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए झारखंड में 2 पैक्स ने आवेदन किया है।
यह जानकारी लोकसभा में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दी।