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स्वप्नवेध सहकारी समिति: लोकपाल ने दिया धन वापसी का आदेश

कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन आलोक अग्रवाल ने पुणे स्थित स्वप्नवेद मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को आदेश दिया है कि वह जमाकर्ता निरगुडकर बालचंद्र श्रीधर को उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट राशि सहित ब्याज लौटाए।

श्रीधर ने 21 और 23 दिसंबर 2022 को सोसाइटी की आलंदी शाखा में क्रमशः 20,000 रुपये और 15,000 रुपये की दो फिक्स्ड डिपॉजिट जमा की थीं। इसके अलावा, वह सोसाइटी में 500 रुपये के शेयरधारक भी थे।

हालांकि, फरवरी 2024 में जब उन्होंने अपनी जमा राशि को समय से पहले निकालने का अनुरोध किया, तो सोसाइटी ने 9 अगस्त 2024 को 23,285 रुपये और 17,455 रुपये के दो चेक जारी किए। लेकिन, 2 सितंबर 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक ने “अपर्याप्त धनराशि” और “भुगतान रोक दिया गया” कारणों से दोनों चेक बाउंस कर दिए।

श्रीधर ने कई बार रिमाइंडर भेजे और 29 सितंबर 2024 को कानूनी नोटिस जारी किया, लेकिन सोसाइटी ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही पैसे लौटाए। अंततः, 27 अक्टूबर 2024 को उन्होंने कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई।

कार्रवाई करते हुए, लोकपाल ने 13 दिसंबर 2024 को सोसाइटी को नोटिस भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। 8 जनवरी 2025 को भेजे गए रिमाइंडर को भी डिलीवर नहीं किया जा सका, जिससे स्पष्ट हुआ कि सोसाइटी जानबूझकर जवाब देने से बच रही थी।

उपलब्ध तथ्यों और रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद, ओम्बड्समैन ने निष्कर्ष निकाला कि सोसाइटी के पास कोई वैध बचाव नहीं है और उसे शिकायतकर्ता की जमा राशि लौटानी होगी। अपने अंतिम आदेश में, लोकपाल ने 15 दिनों के भीतर श्रीधर की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि और संचित ब्याज वापस करने का निर्देश दिया।

साथ ही, आदेश में सोसाइटी को शिकायतकर्ता का शेयर सर्टिफिकेट भी उसके उपविधानों के अनुसार भुनाने और भुगतान के बाद तुरंत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

यह निर्णय जमाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सहकारी क्रेडिट सोसाइटियों पर नियामक निगरानी की अहमियत को दर्शाता है। साथ ही, यह मामला निवेशकों की सतर्कता की आवश्यकता को भी उजागर करता है।

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