
सहकारी चुनाव प्राधिकरण (सीईए) ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास सहकारी महासंघ लिमिटेड द्वारा कराए गए हालिया चुनाव को अवैध करार दिया है। सीईए ने इस निर्णय का आधार बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 के उल्लंघन को बताया है।
गौरतलब है कि सीईए की स्थापना 11 मार्च 2024 को बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) के चुनावों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके बावजूद, महासंघ ने सीईए की अनुमति के बिना स्वतः चुनाव आयोजित कर लिया।
अधिनियम की धारा 45(1) के अनुसार, एमएससीएस के चुनावों का संचालन, निगरानी और नियंत्रण करने का पूरा अधिकार केवल सीईए के पास है।
महासंघ द्वारा इस प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर, सीईए ने महासंघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) / प्रबंध निदेशक (एमडी) को नोटिस जारी किया है।