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गुजरात मर्केंटाइल को-ऑप बैंक को दंडित किया गया

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित गुजरात मर्केंटाइल सहकारी बैंक को दंडित किया।

रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 (एएसीएस) के उल्लंघन के लिए गुजरात मर्केंटाइल सहकारी बैंक पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा उनको भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

शहरी सहकारी बैंक निदेशक/रिश्तेदारों के लिए ऋण और अग्रिम से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया है, बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और मामले में बैंक से प्राप्त उत्तर और मामले में तथ्यों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर आया है कि बैंक द्वारा निर्देशों का निरंतर उल्लंघन किया गया और इसलिए बैंक को दण्डित किया गया।

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