हाल में पंजाब विधानसभा कानून बनाने पर उतारु थी। सर्वसम्मति से पंजाब सहकारी सोसायटी संशोधन बिल 2013 को मंजूरी दे दी गई है। राज्य के सहकारी मामलों में अब 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम काम करेगा इस कानून के मुताबिक सहकारी संस्था को स्थापित करना एक मौलिक अधिकार हो गया है।
हालांकि कुछ देरी हो गई है लेकिन राज्य में अंततः राष्ट्र के बदलते मूड को देखते हुए सहकारी समितियों के लिए इसे मंजूरी दे दी गई है। राज्य सहकारी अधिनियम 97वें संशोधन के अनुरूप संशोधन किया गया है।
बिल को सदन से पास करना आसान रहा क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने राज्य विधानसभा के पूरे बजट सत्र का बहिष्कार किया था।
स्वतंत्र विश्लेषकों का मानना है कि सहकारी संशोधन विधेयक के पारित होने से राज्य में सहकारी आंदोलन और अधिक मजबूत होगा।
यह उल्लेखनीय है कि भारत के राज्यों में पंजाब एक विसरित और मजबूत सहकारी नेटवर्क वाले राज्य के रुप में गिना जाता है।