रिजर्व बैंक ने मंगलवार को चार सहकारी बैंकों पर 1 लाख रु. प्रति बैंक का जुर्माना लगाया. इन पर एण्टी-मनी लॉण्डरिंग दिशा निर्देशों के उल्लंघन सहित काई आरोप लगे हैं.
आरबीआई ने अलग-अलग बयानों में बताया कि ये चार बैंक हैं – १. जामनगर महिला सहकारी बैंक, २.अमरेली नागरिक सहकारी बैंक, ३.श्री महिला सेवा सहकारी बैंक, अहमदाबाद, एवं ४. वीरम्बन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक.
जामनगर महिला सहकारी बैंक और अमरेली नागरिक सहकारी बैंक एण्टी-मनी लॉण्डरींग से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के दोषी पाए गए हैं. अहमदाबाद स्थित श्री महिला सेवा सहकारी बैंक को निर्धारित सीमा से अधिक असुरक्षित अग्रिमों के अनुदान पर निर्देश का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है.
इस बीच वीरम्बम मर्केंटाइल सहकारी बैंक पर संबंधित अधिकारियों के पास नकद लेन-देन रिपोर्ट न दाखिल करने का आरोप था.
भारतीय रिजर्व बैंक ने मामलों के बारे में और अधिक विस्तार में जानकारी नहीं दी.
रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई एक दिन बाद हुई जब इसने सहकारी क्षेत्र के दो उधारदाताओं पर बैंकिंग मानदंडों के उल्लंघन के लिए 5 लाख रु. तक का दंड लगाया. ये बैंक हैं – सूरत मर्केंटाइल सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक, कटक.