इफको

इफको के प्रबंध निदेशक ने उनकी टीम को बधाई दी

सीआईसी ने सूचना का अधिकार अधिनियम से इफको को मुक्त घोषित कर दिया है क्योंकि सरकार के साथ इसका कोई वित्तीय व्यवहार नही है और इस तरह यह आरटीआई के दायरे में नहीं आता है जिसके बाद इफको की वैधानिक टीम जश्न मना रही है।

इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. यूएस अवस्थी ने इस जीत पर उनकी टीम को बधाई दी। एमडी डेस्क से एक रिलीज के अनुसार डॉ. अवस्थी ने लीगल और एचआर निदेशक श्री आर. पी. सिंह और उनकी टीम को और वह सभी जो उनके सिद्धांत के साथ खड़े रहे उन सभी को बधाई दी।

भारतीय सहकारिता से बात करते हुए आर पी सिंह जो कि अभी पेरिस में है ने कहा कि “अपने लीडर से इस तरह की बोतों से वास्तव में हमें प्रोत्साहन मिलता हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि जो तथ्य हमारे पक्ष में थे हमने उन तथ्यों पर अच्छे से बहस की। अंततः हम सही साबित हुए।
पाठकों को याद होगा कि सीआईसी ने शुक्रवार को फैसला सुनाया था कि भारतीय किसान फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) लोक प्राधिकरण की परिभाषा में फिट नहीं है और सब्सिडी को वित्तपोषण के रूप में नही लगाया जा सकता है इसलिए यह आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आ सकता है।

“मामले की तथ्यात्मक मैट्रिक्स में यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार का अब इफको में पूंजी का कोई हिस्सा नहीं है। न ही इफको के निदेशक बोर्ड में किसी भी निदेशक को नामित किया गया है,” बेंच ने कहा।

एससी अग्रवाल और डॉ. एम हारून सिद्दीकी ने अपील खारिज करते हुए यह कहा कि सब्सिडी को इफको की पर्याप्त वित्तपोषण के रूप में लगाया नहीं जा सकता था।

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