भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल स्थित बरनगर सहकारी बैंक के निर्देशन की तारीख को तीन महीने की अवधि के लिए बढा दिया है। निर्देशन 30 अक्टूबर 2014 से 29 जनवरी 2015 तक बैंक पर लागू कर दिया गया है।
रिजर्व बैंक ने पहले 30 जुलाई 2013 से 29 अक्टूबर 2014 तक छह महीने की अवधि के लिए बैंक को निर्देशन में रखा था। बैंक की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण रिजर्व बैंक को निर्देशन की तरीख आगे बढनी पडी।
निर्देशन के अनुसार, बरनगर सहकारी बैंक बिना रिजर्व बैंक की इज़ाज़त के, कोई भी कार्य करने मे सक्षम नही रहेगा. ये किसी को भी नई ऋण नही दे सकता और न ही नया निवेश कर सकता है ,आदि आदि।
जारी निर्देशन में कहा गया है कि जमाकर्ताओं को अपने खाते की कुल राशि मे से एक हजार से अधिक रुपए निकालने की अनुमति नही है।
रिजर्व बैंक ने साफ किया है की जारी निर्देशन का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है।जबतक बैंक की वित्तीय स्थिति बेहतर नही हो जाती तबतक बैंक अपना कारोबार करने के लिए सक्षम नही है। रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशनों का संशोधन करने पर विचार कर सकता है।